लखनऊ। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के डॉक्टर अब पार्ट टाइम अपनी डिग्री निजी अस्पतालों में लगा सकते है, लेकिन इन डॉक्टरों की डिग्री फुल टाइम के लिए नहीं लगेगी। नया अधिनियम लागू होने बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिये हैं। एनएचएम डॉक्टरों की डिग्री लगाने के समय इनका एमसीआई नंबर को पोर्टल पर डालकर जांच कर लिया जाएगा. ताकि स्पष्ट रहे कि एक समय में अलग- अलग निजी अस्पतालों में उनकी डिग्री न लगी हो। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों का कहना है एनएचएम के डाक्टर पार्ट टाइम डिग्री लगा सकेंगे।
बताते चले कि राजधानी के छोटे अस्पताल भी अब क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में शामिल कर लिए गए हैं। उन्हें भी अब पांच वर्ष का लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके तहत नए पंजीकरण की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। अब नये नियम में सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्य कर रहे डॉक्टर भी अपनी सेवाएं पार्ट टाइम निजी अस्पतालों में दे सकेंगे। पार्ट टाइम के लिए वह अपनी डिग्री निजी अस्पतालों में लगा सकेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक समय में अलग-अलग अस्पतालों में सेवाएं नहीं दे सकेंगे।
नर्सिंग होम के नोडल डॉ. एपी सिंह का कहना है नए अधिनियम के लागू होने बाद एनएचएम डॉक्टर पार्ट टाइम डिग्री लगा सकते है। बताया जाता है कि पोर्टल पर डॉक्टर का एमसीआई नंबर डालते ही पता लग जाएगा कि डॉक्टर ने किन-किन जिलो में अपनी डिग्री पार्ट टाइम में लगा रखी है। इससे डिग्री के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।