लखनऊ। कोरोना संक्रमण के अपडेट वायरस ओमीक्रान से बचाव के लिए एक बार फिर कोविड-19 नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें लखनऊ में फिलहाल संक्रमण कम है और बाहर से आने वाले लोगों में संक्रमण लगातार मिल रहा है। कहीं कोई चूक ना हो जाए इसलिए नियमों का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं। नये नियम कुछ इस प्रकार है…
लखनऊ में धारा 144 लागू की गई.
जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने किया आदेश जारी.
विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध.
कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भी जारी हुए दिशा निर्देश.
कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए.
रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन कोविड-19 नियमों का पालन होगा।
लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा,
बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.
वही खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार होंगे आयोजन लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा.
धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध.
सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध.
रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध.
छतों पर ईंट पत्थर रखना व ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध.
सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी की कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट ना करें.












