पुरानी पेंशन के दायरे में आकर भी वंचित 489 नर्स, 266 को ही मिला शासनादेश का लाभ

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​लखनऊ। राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2004 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित रखे जाने पर गहरा असंतोष और रोष जताया है। संघ का आरोप है कि पात्र होने के बावजूद केवल विभागीय हीलाहवाली और देरी के चलते राज्य के 489 नर्सिंग कर्मचारी अब तक शासनादेश (GO) जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

​संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने बताया कि वर्ष 2004 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त कुल 755 नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने के हकदार हैं। हालांकि, इनमें से महज 266 कर्मचारियों के लिए ही अब तक शासनादेश निर्गत किया गया है, जबकि शेष 489 कर्मचारी विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़े हुए हैं।

​जिम्मेदारों को पत्र भेजकर शीघ्र GO जारी करने की मांग
मामले की गंभीरता को देखते हुए राजकीय नर्सेस संघ ने शासन के सभी संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। संघ ने मांग की है कि प्रक्रियात्मक देरी की सजा कर्मचारियों को न दी जाए और शेष बचे सभी 489 पात्र नर्सिंग कर्मचारियों के लिए तत्काल शासनादेश जारी कर उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

​नर्सिंग संवर्ग में बढ़ा रोष, न्यायसंगत हक की लड़ाई
महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि विभागीय लापरवाही की कीमत पात्र कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है, जिससे पूरे नर्सिंग संवर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाना पूरी तरह न्यायसंगत मांग है और शासन को इस पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए।

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