लखनऊ । प्रदेश के मिठाई प्रेमियों और ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में आगामी 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ (उपयोग की अंतिम तिथि) प्रदर्शित करना पूरी तरह से अनिवार्य होने जा रहा है। इस नए और सख्त नियम के लागू होने में अब महज दो दिन का समय शेष बचा है।
खास बात यह है कि यह नियम केवल पैक बंद मिठाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुकानों पर खुले तौर पर बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित की जाने वाली खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में 27 सितंबर को विस्तृत आदेश जारी कर दिए थे।
मुख्य बिंदु: क्या बदलेगा 15 अक्टूबर से?
खुली मिठाइयों पर भी नियम लागू: अब दुकान के काउंटर पर सजी खुली मिठाइयों के आगे भी उनकी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से लिखी या प्रदर्शित करनी होगी।
कारोबारी खुद तय करेंगे शेल्फ लाइफ: सभी मिठाइयों के लिए एक समान अवधि तय नहीं की गई है। मिठाई की प्रकृति, उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और दुकान की भंडारण व्यवस्था के आधार पर खाद्य कारोबारी खुद उसकी उपयोग अवधि (1 दिन से 30 दिन तक) तय करेंगे।
कारोबारी की होगी पूरी जिम्मेदारी: घोषित की गई ‘यूज बाय डेट’ सिर्फ एक सूचना नहीं होगी, बल्कि उस अवधि के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखने की पूरी कानूनी जिम्मेदारी संबंधित कारोबारी की होगी।
पारदर्शिता और जागरूकता: इस पहल का मुख्य उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं को मिलावटी या बासी मिठाइयों से बचाना और उन्हें ताजगी से जुड़ी सटीक जानकारी देना है।
अब मिठाई कारोबारियों के पास अपनी व्यवस्था को सुधारने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केवल दो दिन का समय बचा है। 15 अक्टूबर से ग्राहकों को हर मिठाई खरीदते वक्त उसकी ताजगी का पूरा विवरण आसानी से मिल सकेगा।











