नियमों के साथ सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ देने का निर्णय

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न्यूज । कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने शनिवार को नियमों में ढील के साथ सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ देने का फैसला किया।
श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 193वीं बैठक में यह फैसला लिया गया।
इसमें कहा गया कि ईएसआईसी ने उन बीमित सेवानिवृत्त श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो वेतन सीमा से अधिक होने के कारण ईएसआई योजना कवरेज से बाहर हो गए हैं, यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम पांच साल के लिए बीमा योग्य रोजगार के अंतर्गत था।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वे व्यक्ति जो एक अप्रैल, 2012 के बाद कम से कम पांच वर्षों तक बीमा योग्य रोजगार में थे आैर एक अप्रैल, 2017 को या उसके बाद 30,000 रुपये प्रति माह तक वेतन के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें नई योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तरी राज्यों में सेवा वितरण तंत्र को बढाने के लिए ईएसआईसी ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आैषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी है।

 

 

 

 

 

 

 

बैठक के दौरान ईएसआई लाभार्थियों की समग्र भलाई को बढावा देने के लिए ईएसआईसी संस्थानों में आयुष 2023 पर एक नई नीति अपनाई गई।
नीति में ईएसआईसी अस्पतालों में पंचकर्म, क्षार सूत्र आैर आयुष इकाइयों की स्थापना का विवरण दिया गया है।

 

 

 

 

 

 

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