सार्वजनिक स्थान पर मास्क नही, 500 तक जुर्माना

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लखनऊ । कोरोना या कोविड -19 के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली में दूसरा संसोधन कर कुछ आैर सख्त प्रावधान निर्धारित कर दिये गये हैं। प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थान पर मास्क न लगाने पर 100 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही एक आैर नियम में संशोधन करके दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर भी जुर्माना के साथ ही लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है।

प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी की गयी अधिसूचना के मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल दुपट्टा न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा। पहली व दूसरी बार में जुर्माना 100-100 रुपये रहेगा, लेकिन तीसरी बार में जुर्माना 500 रुपये देना होगा आैर बार-बार ऐसा करने पर 500 रुपये देना होगा।

इसके साथ ही लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर भी जुर्माना लगेगा, यह पहली बार न्यूनतम 100 से 500 रुपये, दूसरी बार 500 से एक हजार रुपये, इसके बाद हर उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही नियम पांच में दुपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति सफर कर सकेगा। पिछली सीट पर यात्रा करने पर पहली बार में 250 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। तीन बार के बाद भी वाहन चलाने के नियमों का पालन न किया तो वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त या निलम्बित हो सकता है।

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