आक्सीजन सिलेंडर बिक्री ने नये निर्देश जारी

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लखनऊ। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर कमी न होने पाये, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बुधवार को एक फर्म में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई। फार्म को अग्रिम आदेश तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही एफएसडीए ने सभी सिलेंडर आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया है कि 17.49 प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर के रुपए लिए जाएं। इससे अधिक मूल्य पर बिक्री करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के सहायक आयुक्त मनोज कुमार और इंस्पेक्टर माधुरी सिंह ने बुधवार को जानकीपुरम स्थित चंद्रा गैस के यहां जांच की। जांच के दौरान फार्म में सिलेंडर के क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख नहीं दिखाये जा सके। यही नहीं मौके पर मौजूद फर्म के जिम्मेदार लोग आक्सीजन सिलेंडर के मूल्यों के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे सके। जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां मिलने पर फर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही एफएसडीए ने सभी सिलेंडर आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया है कि 17.49 प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर के रुपए लिए जाएं। इससे अधिक मूल्य पर बिक्री करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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