लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य के बडे शहरों में बार मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक आैर फाइव स्टार होटलों में सुबह चार बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया है। बार वालों को इसके लिए वार्षिक फीस देनी होगी। राज्य सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत बडे शहरों में बार (शराबखाने) मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक खुले रहेंगे । नयी नीति एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी।
प्रमुख सचिव संजय भूसरेडडी ने एजेंसियों से कहा कि मेहमानों विशेषकर विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है । फाइव स्टार होटलों के बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे। पूर्व के नियमों के तहत मध्यरात्रि के बाद बार खोलने की अनुमति नहीं थी। भूसरेडडी ने बताया कि ऐसे में होटल मेहमानों की शराब की मांग पूरी नहीं कर पाते थे, लेकिन नयी नीति होटलों को अपने मेहमानों की बेहतर सेवा का मौका देगी।
प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 2020-21 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत देशी शराब की लाइसेंस फीस में दस फीसदी, बीयर में 15 फीसदी आैर अंग्रेजी शराब में 20 प्रतिशत की बढोतरी की गयी है ।कैबिनेट बैठक के बाद भूसरेडडी ने कहा था कि सरकार ने सरल एवं पारदर्शी आबकारी नीति बनायी है । लाइसेंसों का नवीकरण ई लाटरी से किया जाएगा । नयी नीति के तहत एक व्यक्ति को राज्य में केवल दो दुकानें ही संचालित करने दी जाएंगी ।
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