अनुपयोगी पद तलाश कर समाप्त करने के निर्देश

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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग विकास कार्यों में करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता लाने का निर्णय करते हुए अनुपयोगी पदो को चिन्हित कर समाप्त करने के निर्देश जारी किए है।
इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पान्डेय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि गत एक दशक में विभागों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने से कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। बदलते हुए परिवेश में अनुपयोगी पदों को चिन्हित कर समाप्त करते हुए ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यथासम्भव अन्य पदों पर अन्य विभागों में समायोजित करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्यत नये पद स्वीकृत न किये जाये। सेवा नियमों के विपरीत नियत वेतन, दैनिक वेतन, संविदा इत्यादि के आधार पर कर्मचारी नियुक्त करने पर प्रतिबंध पूर्ववत बना रहेगा।
चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ विशिष्ट/तकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशयन, प्लम्बर, मिसी, लिफ्टमैन, एसी मेकैनिक एवं अन्य इसी प्रकार के रिक्त होने वाले पदों पर नियमित नियुक्तियां न की जायें और ये समस्त सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की जाये।

प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर किये जा रहे भारी व्यय एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों में वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को छोड़कर नये वाहन क्रय न किये जाए। विभागों में पूर्व से विद्यमान जो वाहन निष्प्रयोज्य हो रहे हैं, उनके स्थान पर नये वाहन की खरीद न की जाए तथा यह कार्य आउटसोर्सिंग से कराया जाए।

इसी प्रकार सम्मेलन, सेमिनार एवं कार्यशालाओं के आयोजन में मितव्ययता का ध्यान रखा जाए। निजी होटल में बैठकों और सम्मेलनों के स्थान पर सरकारी भवन एवं परिसर का उपयोग किया जाए। राजकीय भोज पांच सितारा होटल में आयोजित न किए जाए। किसी भी वित्तीय वर्ष के फरवरी/मार्च में तत्काल आवश्यकता के अलावा उपकरण, मशीन तथा स्टेशनरी आदि की खरीद न की जाए। नव वर्ष अथवा अन्य अवसरों पर शासकीय व्यय पर बधाई संदेशों को भेजने, कैलेंडर, डायरी तथा पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण एवं वितरण को तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया गया है।

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