कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सख्ती, 542को नोटिस

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लखनऊ। राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के द्वारा टीमों का गठन किया गया था। जो जनपद में मास्क पहनने, सेनेटाइज़ेशन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराने के लिए बनाई गई है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने वाली टीमो को उलंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही और तेज़ करने के निर्देह दिये। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किये गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस लिए सभी टीमो के द्वारा प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। आज उक्त के क्रम में जनपद में कुल 542 नोटिस जारी किए गए एवं चेतावनी दी गई की यदि दुबारा अवहेलना की गई तो एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रवार कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

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1) अपर नगर मजिस्ट्रेट (1) के क्षेत्र में नरही बाजार, राजभवन कालोनी, व्रन्दावन कालोनी, आकाश इन्क्लेव हजरतगंज मेट्रो स्टेशन आदि क्षेत्र में 45 नोटिस जारी किये गए।

2) अपर नगर मजिस्ट्रेट (2) के क्षेत्र में विशाल मेगामार्ट, वी0 मार्ट, राधेलाल स्वीट आदि क्षेत्र में 40 नोटिस जारी किये गए।

3) अपर नगर मजिस्ट्रेट (3) के क्षेत्र में लगभग 61 स्थलों का दौरा किया गया और 44 नोटिस जारी किए गए।

4) अपर नगर मजिस्ट्रेट (4) के क्षेत्र में भूतनाथ बाजार, शालीमार, बिगबाज़ार, राजरतन आदि क्षेत्र में 47 नोटिस जारी किये गए।

5) अपर नगर मजिस्ट्रेट (5) के क्षेत्र में कपूरथला बाजार, अलीगंज, डालीगंज बाजार आदि क्षेत्र में 17 नोटिस जारी किये गए।

7) उप जिलाधिकारी बी0के0टी0 के क्षेत्र जानकीपुरम, इटौंजा, महोना, बी0के0टी0 मार्केट आदि क्षेत्र में 12 नोटिस जारी किये गए।

8) उप जिलाधिकारी मलिहाबाद में लगभग 200 दुकानों का निरीक्षण करते हुए 200 नोटिस जारी किए गए।

9) उप जिलाधिकारी सदर में चिनहट, गोमतीनगर, फन मॉल, एस0आर0एस0 मॉल, वेव मॉल, फीनिक्स मॉल आदि में कुल 30 नोटिस जारी किए गए।

10) उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज के क्षेत्र में 100 दुकानों मॉल का निरीक्षण किया गया और 100 नोटिस जारी किए गए।

11) उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर में बंथरा बाजार, कृष्णा नगर, बराबीरवा मछली बाज़ार आदि में कुल 7 नोटिस जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यदि किसी भी प्रतिष्ठान/व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों ,बैंक्स इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है। कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनेटाइज़र आदि रखना अनिवार्य है, अन्यथा ऐपेडैमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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