UP सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन  

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लखनऊ। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत कोरोना राज्यों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आदि स्थानों पर सख्ती से जांच की जाएगी । प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं. कोरोना से ज़्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था हो. और लक्षण मिलने पर RTPCR जांच के लिए नमूने भेजे जाएं.

दस्तक अभियान के तहत घर-घर जाकर टेस्टिंग के कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर से प्रतिदिन ऐसे क्षेत्र के विषय में जानकारी ली जाए, जहां देश के अलग-अलग राज्यों के लोग बड़ी संख्या में हाल के दिनो में ही आये हैं. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत कोविड के प्रोटोकोल का सख़्ती से पालन करवाया जाए.

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. प्रशासन ने 10 मई तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और परीक्षाओं के बीच कोरोना से बचाव के लिहाज से ये फैसला लिया गया है. आदेश के मुताबिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही थियेटर, मॉल,  स्कूल और कॉलेज जैसे जगहों पर कोरोना के लक्ष्ण वालों लोगों को सख्त तौर पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

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