लखनऊ। बढ़ते कोरोना व ओमीक्रान संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा।
नये नियम में शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति रहेगी। इसको सख्ती से लागू कराया जाएगा।
इसके अलावा बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को निर्देश देने को कहा गया है।
क्रिसमस और नए साल का जश्न नाइट कर्फ्यू के चलते होगा प्रभावित होगा।
वही देश में लगातार बढ़ रहे ओमीक्रान के मरीजों के कारण राजधानी में विशेष सावधानी बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का सख्त निर्देश है कि गैर राज्यों से आये यात्रियों में कोरोना संक्रमण निकलने के बाद तत्काल जीनोम सिक्वैसिंग करायी जाए। इसके अलावा यात्रियों पर लगातार सुबह शाम उनके स्वास्थ्य की जानकारी कमांड सेंटर ले रहा है।
महाराष्ट्र, दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में लगातार बढ़ रहे ओमीक्रान के मरीजों के कारण राजधानी में विशेष सावधानी बरती जा रही है। यहां पर सबसे ज्यादा यात्री विभिन्न संसाधनों से पहुंच रहे है। देखा गया है कि अभी तक गैर राज्यों से आये ज्यादातर यात्री कोरोना संक्रमित ही निकले है। ऐसे में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद सात दिन लगातार उनके स्वास्थ्य व अन्य लक्षणों की मानीटरिंग की जा रही है। जीनोम सिक्वैसिंग की जांच भी करा गयी है। हालांकि अभी तक सभी मरीजों को कोरोना का डेल्टा वैरियंट की मिला है। फिलहाल ओमीक्रान के खतरे को लेकर बेहद सतर्क है आैर कही कोई चूक नहीं होने दे रहा है।











