कोविड ड्यूटी में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर 50 लाख अनुग्रह राशि देने का निर्देश

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लखनऊ । कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से कर्मियों की मृत्यु होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारीी  कर दिया।

मृतक कर्मचारी के परिजनों को मिलेगी एक एकमुश्त 50 लाख की अनुग्रह राशि

ग्राम विकास विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को अनुग्रह राशि को लेकर आदेश जारी

जिलाधिकारी के स्वीकृत करने के बाद मिलेगी अनुग्रह धनराशि

कोरोना रोकथाम, उपचार और बचाव के कार्यों में लगे कर्मियों को मिलेगी अनुग्रह राशि

कोविड संक्रमण से मृत्यु का प्रमाण पत्र निर्गत होने पर अनुग्रह राशि होगी रिलीज

ग्राम विकास विभाग के सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मियों के आश्रितों को मिलेगी राशि

ग्राम विकास आयुक्त ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को जारी किया निर्देश

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