लखनऊ। प्रदेश में कोरोना वारियर्स को लेकर यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिको की संक्रमण से मौत होने की दशा में उनके अाश्रितो को एकमुश्त 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि के तौर पर दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष व चीफ फार्मासिस्ट सुनील यादव ने कहा कि इसके साथ ही अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो जाती है तो यथा संभव उसका पोस्टमार्टम ना कराया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार की गाइड लाइन में जिक्र किया गया है। इसको लेकर शनिवार को अपर मुख्य सचिव राजस्व ने सभी जिलाधिकारियों, सभी पुलिस आयुक्त व सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को शासनादेश जारी कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन रात ड्यूटी पर लगे हैं। उनके आश्रितों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितो को उक्त धनराशि एकमुश्त अनुग्रह राशि के रूप में स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह की व्यवस्था का लाभ देने के लिए चिकित्सा विभाग के लिए तो शासनादेश 7 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया है। अब उसी की तर्ज पर चिकित्सा विभाग से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओ, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउट सोर्स स्थायी व अस्थायी कार्मिको के आश्रितो को अनुमन्य या देय होगी।
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