बिना अनुमति लिए कत्तई न छापे प्रचार सामग्री : जिला निर्वाचन अधिकारी

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कुशीनगर – जनपद में कार्यरत समस्त प्रिटिंग प्रेस के प्रबन्धक, स्वामी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुये राजनैतिक दलों द्वारा पोस्टर, बैनर, हैण्ड बिल आदि की छपाई के समय मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता, मो0 न0 व प्रतियो की सं0 हर हाल में प्रदर्शित करे। यह निर्देश कलक्ट्रेट सभागार में जनपद में स्थापित समस्त प्रिन्टिग प्रेस के प्रबधक, स्वामियों को देते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि प्रचार सामग्रियों की छपाई पर उम्मीदवार द्वारा किये गये खर्च का आकलन किया जायेगा। जिसके निमित्त सभी प्रिन्टिग प्रेस सम्बन्धित से अनुमति लिये बिना किसी भी तरह का प्रचार सामग्री कत्तई न छापे साथ ही पूर्ण विवरण भी पोस्टर/बैनर/हैण्ड बिल पर अंकित होना अनिवार्य है।

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डॉ सिंह ने सभी को हिदायत देते हुये कहा कि आयोग के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में धारा 171 के अन्तर्गत 3 साल की सजा सहित जुर्माने का भी प्राविधान है। इस लिये सचेत होकर कार्य करे। उन्होंने बताया कि समाचारों, विज्ञापन को स्पष्ट रूप में प्रकाशित करे क्योंकि कभी-कभी समाचार व विज्ञापन में अन्तर करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही उन्होने उम्मीदवारां द्वारा रूझान, एक्जिट पोल आदि को छापने से सख्ती से मना किया गया तथा किसी भी उम्मीदवार के नीजी चरित्र का उल्लेख कत्तई तौर पर न किया जाय। उन्होंने किसी प्रकार के प्रलोभन, लालच से बचने की भी निर्देश देते हुये गैर कानूनी, भड़काव लेख का भी सख्ती से मना किया।

इस दौरान सभी को प्रोफार्मा भी वितरण किया गया। जिसके आधार पर प्रत्येक दिन का लेखा-जोखा जिला सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिये गये। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विन्ध्यवासिनी राय, ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी तमकुही राज अरविन्द कुमार, कप्तानगंज अनवार राशिद, प्रमोद कुमार, दिनेंश कुमार के साथ व्यय लेखा टीम के सदस्यगण व प्रिन्टिंग प्रेस के प्रबन्धक, स्वामी उपस्थित रहे।

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