डेस्क। असम विधानसभा में आज एक विधेयक पारित हुआ, जिससे चुनाव लड़ने के दावा करने वाले लोगों में हड़कम्प मच गया है। इसके तहत ऐसे लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। यही नही साथ ही पंचायतीराज निकायों में विभिन्न स्तरों पर सदस्यों तथा प्रमुखों के चुनाव के लिए भी न्यनूतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है।
विधानसभा से पारित पंचायत (संशोधन) विधेयक के मुताबिक एक या अधिक साथियों से हुए दो बच्चों से अधिक के अभिभावक अब पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जायेंगें। विपक्षी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन और सदन से बर्हिगमन के बीच यह विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योज्ञता भी निर्धारित की गई है। इस विधेयक की काफी चर्चा है। इसको काफी लोगों ने लोकतंत्र के लिए बेहतर बताया है आैर अन्य चुनावों में भी लागू करने के लिए चर्चा कर रहे है।
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