अब नौ कैरेट के Gold पर भी बन सकेगें ज़ेवर

0
318

अब नौ कैरेट के सोने पर भी बन सकेगें आभूषण : विश्नोई

Advertisement

सोने की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए 9 कैरेट सोने के आभूषण भी उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण कानून में शामिल

लखनऊ। गोल्ड (सोना) की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए 9 कैरेट सोने के आभूषणों के निर्माण को भी अनुमति दे दी गयी है, यह सितम्बर माह से ही लागू हो गया है। इसमें सोने की शुद्धता 37.5 प्रतिशत सोने की शुद्धता होगी। इसके साथ ही चाही के आभूषणों की शुद्धता की गांटी के लिए भारतीय मानक ब्यूरों की छह अंक का एचयूआईडी नंबर भी लागू कर दिया गया है।

फिलहाल चांदी पर हॉल मॉर्किंग अभी अनिवार्य नही है, लेकिन यह ग्राहकों की स्वेच्छा पर है कि वह उन्ही दुकानों से दीपावली में चांदी के आभूषण की खरीद करें जिनके आभूषण भारतीय मानक ब्यूरों की लैप में टेस्ट किए जा चुके हैं। भारतीय मानक ब्यूरों के केयर एप पर छह अंक का एचयूआईडी कोड डालने पर आभूषण के निर्माण से लेकर उसमें धातु की मात्रा व शुद्धता की पूरी जानकारी मिलेगी।

यह जानकारी बीआईएस लखनऊ शाखा कार्यालय के वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख सुधीर विश्नोई ने शुक्रवार को गोमती नगर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। यूपी के 38 जिलों में हॉल मार्किंग लागू है। लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले 22 जिलों में यह अनिवार्य रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोने की शुद्धता की जांच के लिए कुल 62 हॉल मार्किंग सेन्टर है। वही यूपी के 45 जिलों 76 सौ से अधिक सर्राफा कारोबारी हॉल मार्किंग के लिए पंजीकृत है। इसमें चांदी के 936 कारोबारी पंजीकृत है। श्री विश्नोई ने बताया कि अभी तक सोना 14 से लेकर 24 कैरेट तक की शुद्धता के लिए प्रचलित था। इसमें अब 9 कैरेट को भी शामिल किया गया है।

श्री विश्नोई ने बताया कि गुणवत्ता कानून के तहत कई अन्य उत्पादों को भी इसमें शामिल किया गया जिन पर आईएसआई का चिह्न लगा होगा जो कि मानकों की गुणवत्ता की गारंटी होगा।

इसमें फर्नीचर पर क्वालटी कन्ट्रोल 14 फरवरी 2026 से लागू होगा। इसके अलावा वेन्डिंग मशीन, कॉफी की मशीन, स्टील के पाइप, प्लाईवुड को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मानक ब्यूरों की टीमें लगातार बाजारों में घूम घूम कर उत्पादों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजती रहती है। जिस कारोबारी के उत्पाद के नमूने फेल होगें उसको एक मौका देने के बाद उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। अगर निरस्त लाइसेंस पर कारोबार होता पाया गया तो कारोबारी पर आपराधिक मामले के तहत मुकदमा चलाया जाएगा जिसमें भारी जुर्माने का भी प्राविधान है। पत्रकार वार्ता में बीआईएस अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुणवत्ता मानक किस प्रकार जन सुरक्षा, स्वास्थ्य आैर आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, आैर नागरिकों से उत्पादों पर आईएसआई मार्क आैर हॉलमार्किंग देखकर ही उत्पादन खरीदने के लिए प्रेरित किया।

Previous articleपैर में दर्द और सूजन बनी रहे, हो सकता है वेरीकोजवेंस
Next articleजन्म के एक माह में नवजात शिशु की श्रवण क्षमता स्क्रीनिंग इसलिए कराये

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here