kgmu: Permission will be taken from the Vice Chancellor to call a minister or officer

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लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में चिकित्सक या विभाग ,कर्मचारी संगठन अपने स्तर से किसी कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक या फिर वीआईपी को बुलाने के लिए अपने स्तर से निमंत्रण नहीं दे सकते है। किसी भी नेता-मंत्री या किसी अधिकारी को निमत्रंण देने से पहले केजीएमयू प्रशासन को जानकारी देनी होगी। इस संबंध मे केजीएमयू कुलपति डॉ. बिपिन पुरी ने आदेश जारी कर दिया है।

 

 

 

 

केजीएमयू में विभागस्तर पर तमाम तरह के एकेडमिक कार्यक्रम होते रहते है। विभाग के अधिकारी सेमिनार व गोष्ठी में अपने स्तर से मंत्री, विधायक या किसी अन्य बड़े अधिकारी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए कुलपति से पहले अनुमति लेनी होगी। कुलपति ने सभी को भेजे गये पत्र में साफ लिखा है कि कोई भी माननीय, राज्यपाल, न्यायमूर्ति, आईएएस को कुलपति कार्यालय के माध्यम से ही बुलाया जाए। इस संबंध में कुलपति ने सीएमएस, चिकित्सा अधीक्षक, सभी विभाग के अध्यक्ष, प्रॉक्टर, चीफ प्रावोस्ट, परीक्षा नियंत्रक, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है।

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