KGMU बिना मास्क,200 रुपये जुर्माना

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लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) परिसर में अब यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाये पाया गया, तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। जुर्माना के तहत उसे तत्काल 200 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। बताते चले कि 29 मार्च को ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में अधिकारियों को मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चत करने के निर्देश दिये थे।
 

इस सम्बध में केजीएमयू कुलपति ले.ज. डॉ बिपिन पुरी द्वारा आज 31 मार्च को एक आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केजीएमयू परिसर में सभी जगह मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है। इस आदेश के तहत सभी फैकल्टी मेम्बर्स, रेजीडेंट डॉक्टर्स, कर्मचारी, मरीज और मरीजों के तीमारदार को मास्क लगाना अनिवार्य है, अगर कोई भी बिना मास्क का पाया जाता है, तो उस पर दंड स्वरूप 200 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। कुलपति ने प्रॉक्टर को निर्देश देते हुए कहा है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

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