लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न राजकीय तथा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त पदों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का निर्धारित वेतन न दिये जाने से नाराज संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र भेज कर निर्धारित वेतन दिलाने की मांग की है।
वेतन निर्धारण 15 अप्रैल 2019 को शासन द्वारा किया गया। इस वेतन का निर्धारण महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में कि या गया था। पहले विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रु15500/प्रति माह तथा पैरामेडिकल व नर्सिंग कर्मचारियों को 25500 वर्तमान वेतन दिया जाता था तथा इसी वेतन में से ई पीएफ और ईएसआई की कटौती होती थी।
मगर महानिदेशक द्वारा निर्धारित वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 7600 रुपये प्रति माह तथा नर्सिंग स्टाफ व अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को 16673 रुपए प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया, जिसमें से कटौती के बाद नर्सिंग स्टाफ को 12200 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रु 5000/ प्रतिमाह दिया जा रहा है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने कई बार मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से यह वेतन निर्धारण संबंधी आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई थी। कार्यवाही ना होने पर कर्मचारी संगठन द्वारा उच्च न्यायालय की शरण में गये, जिस पर शासन द्वारा अभी तक कोई भी जवाब नहीं लगाया गया।
अप्रैल 2019 से अब तक सभी मेडिकल कॉलेजों में पुराना वेतनमान दिया जा रहा था। मगर अब राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा के प्रिंसिपल द्वारा वेतन कम कर दिया गया और साथ ही अप्रैल 2019 से अब तक के वेतन भुगतान की राशि बिना किसी पूर्व सूचना के वेतन रिकवरी कर लिया गया, जिस पर कर्मचारी संघ द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा तथा वित्त नियंत्रक चिकित्सा शिक्षा से वार्ता के दौरान बताया गया कि अब पूरे प्रदेश में नया वेतनमान ही दिया जाएगा, क्योंकि यह फैसला शासन के वित्त विभाग का है। संघ मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा रहा है और जल्द ही अध्यक्ष रितेश मल्ल, महामंत्री सच्चिता नन्द मिश्रा बांदा व अन्य मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर जानकारी देंगे। अगर शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यह वेतन निर्धारण हुआ है तो पूरे प्रदेश के अन्य विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एक निश्चित वेतनमान पद एवं योग्यता के अनुरूप निर्धारित किया जाए।
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