न्यूज। सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक सितंबर से स्वास्थ्य संबंधी नयी चेतावनियां प्रदर्शित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इन चेतावनी के नये नियमों की अधिसूचना जारी की है, इसके तहत सभी तंबाकू उत्पादों और आयातित तंबाकू उत्पादों पर ये चेतावनियां लिखी होंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि वर्ष 2008 के सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम में चेतावनी से संबंधित संशोधिन किया गया है। यह नियम एक सितंबर से लागू होगा। तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वाला एक चिा एक सितंबर 2018 से प्रकाशित किया जा रहा था, अब आगामी एक सितंबर से दूसरा चित्र प्रकाशित किया जायेगा।
चेतावनी के साथ तंबाकू उत्पादों पर एक हेल्पलाइन नंबर 1800-112-356 भी होगा जिस पर तंबाकू के सेवन को त्यागने के बारे में जानकारी दी जायेगी। इस नंबर के जरिये उपभोक्ताओं को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जायेगी और काउंसलर लोगों को परामर्श भी देंगे। यह चेतावनी न सिर्फ तंबाकू का सेवन नहीं करने वालों पर लागू होगी बल्कि इसका सेवन करने वालों पर भी लागू होगी।
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