लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में दवा की आपूर्ति करने वाली दवा कम्पनियों को नया फरमान जारी किया गया है। अब दवा कम्पनियों को दवा आपूर्ति के साथ एनएबीएल का प्रमाण पत्र देना होगा। बिना यह प्रमाण पत्र लाए कंपनियों से दवाओं का अनुबंध नहीं होगा। प्रमाण पत्र की शर्त अब टेंडर प्रक्रिया में लागू की जा रही है। केजीएमयू में मरीजों के लिए जीवनरक्षक दवा सहित लगभग 450 दवाओं की आपूर्ति होती है। इसमें कैंसर, आर्थोपैडिक, ट्रॉमा इमरजेंसी सहित कई महत्वपूर्ण जीवनरक्षक दवाएं होती है।
अभी तक दवा कंपनी दवा के नूमनो की जांच लैब से कराकर दवा की आपूर्ति करा लेते थे, लेकिन कैल्शियम की दवा पर आरोप लगने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने दवा आपूर्ति के लिए नियमों को बदल दिया है। अब दवाओं की आपूर्ति के लिए एनएबीएल (नेशनल एक्रिडेशन फार टेस्टिंग लैबोरेटरी) से प्रमाण पत्र देना होगा। इस नये नियम को टेंडर की शर्तो में शामिल किया गया है। केजीएमयू चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विजय कुमार ने बताया जिस दवा कम्पनी पास एनएबीएल का प्रमाण पत्र नहीं होगा। बिना इस प्रमाण पत्र के दवा कम्पनी दवा की आपूर्ति नहीं कर पाएंगी।
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