न्यूज । लगभग 6 महीने से बंद चल रहे स्कूल कॉलेजों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने निर्देश में स्कूल अपने यहां पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्लासेस अलग-अलग टाइम में चलेंगी।
दिए गए निर्देश में गाइडलाइन पालन सभी को करना होगा . शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। जल्दी-जल्दी हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखते हुए रुमाल का प्रयोग करना। स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के साथ ही मैनेजमेंट को ये निश्चित करना होगा कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग भी जारी रहे।
स्कूलों व कॉलेजों को 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वेच्छा से आने की मंजूरी देनी होगी। अगर अभिभावक परिस्थितियों को देखते हुए अनुमति नहीं देता है तो यह छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
स्कूल में छात्रों को आने के लिए अपने अभिभावकों से लिखित मंजूरी लेनी होगी। आने-जाने वालों और छात्रों-शिक्षकों के बीच मुलाकात अलग-अलग टाइमिंग होगी।
केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, टीचरों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इन लोगों को कंटेनमेंट जोन में जाने से बचना होगा। स्कूल खोलने से पहले पूरे परिसर, क्लासरूम, लेबोरेट्री, बॉथरूम को सैनिटाइज करना होगा।
50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसिंलिंग के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है।
स्कूलों व कॉलेज में छात्रों के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की व्यवस्था करनी होगी।
क्लास या कहीं भी छात्रों और शिक्षकों के बीच 6 फीट की दूरी रखनी होगी।
यह व्यवस्था स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह होगी।
क्लासेज के बाहर भी अध्यापक और छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बातचीत हो सकती है। सख्ती से निर्देश दिए गए हैं किसी भी कॉलेज या स्कूल में सभाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ऐसे दूसरे इवेंट नहीं होंगे।
छात्र अपने लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान विशेष तौर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और डिसइन्फेक्शन का ध्यान रखना होगा। जिम का प्रयोग गाइडलाइन के आधार पर हो सकता है, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे, किसी भी हालत में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।
स्कूल मैनेजमेंट के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों, कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट को होगी।
सफाई कर्मचारी को थर्मल गन, डिस्पोजल पेपर टॉवेल, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्युशन देना होगा। पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ताकि एसिंटोमेटिक का ऑक्सीजन लेवल जांचा जा सके।
ढका हुआ डस्टबिन होना चाहिए और कूड़े के निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
21 तक खोल सकते हैं स्कूल कॉलेज, नई एसओपी जारी