मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह, जमीन मंजूर नहीं, फैसले में कई खामियां हैं- जिलानी

0
594

लखनऊ- अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज लखनऊ के मुमताज कालेज में 3 घंटे तक चली बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड की बैठक के बाद एडवोकेट जफरयाब जिलानी व अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ये हमारा कानूनी अधिकार है, कि हम रितु लेउन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, एएसआई की रिपोर्ट में भी मंदिर बनाने का जिक्र नहीं है।

Advertisement

उन्होने कहा कि शरीयत के हिसाब से मस्जिद की जमीन न ट्रान्सफर की जा सकती है न ही किसी को दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि वहां नमाज पढ़ी जाती थी, गुबंद के नीचे जन्म स्थान का प्रमाण नहीं मिला। मूर्तियां गैर कानूनी ढंग से रखीं गईं थीं।जफरयाब जिलानी ने लखनऊ जिला प्रशासन की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि हम पर मीटिंग न करने के लिए दबाव डाला गया। उन्होने कहा कि बैठक में सभी को बुलाया गया था, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला बहुमत से लिया गया है।

अब PayTM के जरिए भी द एम्पल न्यूज़ की मदद कर सकते हैं. मोबाइल नंबर 9140014727 पर पेटीएम करें.
द एम्पल न्यूज़ डॉट कॉम को छोटी-सी सहयोग राशि देकर इसके संचालन में मदद करें: Rs 200 > Rs 500 > Rs 1000 > Rs 2000 > Rs 5000 > Rs 10000.

Previous articleए एन एम अब भरेंगी बैक फार्म,जांचेगी बी.पी.तथा ब्लड शुगर
Next articleसोलर सिस्टम में नहीं, गैंस सिलेंडर में पक रहा खाना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here