लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग किये जाने की संभावना को देखते हुए 29 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मैजिस्ट्रेट संतोष कुमार वैश्य ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा लोकशान्ति तथा लोक व्यवस्था भंग किये जाने की साम्भावना हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं। इसके अतिरिक्त “”यूपीएससी/एसएससी/ चयन आयोग तथा अभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं, तथा ज्ञारहवीं शरीफ, क्रिसमस डे, नव वर्ष, मकर संक्रान्ति, जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस एवं गणतंा दिवस” आदि पर्वो के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है। शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आज से 29 जनवरी तक लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है
उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट अधोहस्ताक्षरी या क्षेाीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा । विवाह, उत्सव व शव यााा सम्बन्धी जुलूस तथा सराकर के विभिन्न विभागों के प्रबान्धाधीन प्रेक्षाग्रहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार न तो ऐसे धातु के तार का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति ऐसे तार में पतंग बांधकर उड़ायेगा जिससे ट्रांसफॉर्मर जल जाने अथवा तार सर्किट की सम्भावना हो। वैश्य ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिला मैजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी या क्षेाीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना लाउडस्पीकर अथवा अन्य किसी प्रकार के ध्वनिवर्धक यनों/साधनों का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं करेगा। किसी भी दशा में रात 10 बजे के बाद तथा प्रात: छह बजे से पूर्व किसी भी प्रकार के ध्वनिवर्धक यंा/साधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिला मैजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना कोई प्रचार कार्य नहीं करेगा न ही किसी कार्यक्रम आयोजन में ध्वनिवर्धक यनों, साधनों को बिजली अथवा टेलीफोन के खम्भों में बांधेगा और न ही कार्यक्रम स्थल के बाहर कोई ध्वनि विस्तारक यंा लगायेगा। उन्होंने बताया कि नगर पश्चिमी क्षेा की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
अपर जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा तथा बीच में वापस नहीं किया गया तो 29 जनवरी तक लागू रहेगा।
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