लखनऊ । लॉक डाउन फोर में राजधानी के नागरिकों को कोई राहत नहीं मिलेगी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक लॉक डाउन को सख्ती से लागू रखने के निर्देश दिए हैं। लॉक डाउन फोर में आवश्यक सेवाएं जारी हैं। इसके अलावा सभी जगहों पर एकल दुकानें भी खुल रही हैं। इसलिए और कोई छूट या राहत नहीं दी जा रही है। सब कुछ पहले ही तरह ही रहेगा, ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके।
बताते चले कि लॉक डाउन फोर में लगायी कि रेस्टोरेंट से ऑन लाइन डिलीवरी, होजरी और शापिंग मॉल से पाबंदियां हटायी जा सकती हैं, लेकिन अभी हालात इस प्रकार नहीं है कि किसी तरह का खतरा उठाये।
राजधानी में जारी रहेंगे यह नियम
- क्लीनिक और नर्सिंग होम सीएमओ की अनुमति से खोले जा सकेंगे।
- नगर निगम क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनो ओर मार्केट या कांपलेक्स में केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें तथा आवासीय और रिहायशी परिसरों में सभी तरह की सिंगल दुकानें खोलने की अनुमति।
- केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी।
- समस्त सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, 33 प्रतिशत स्टाफ आवश्यक्ता अनुसार बुलाया जा सकेगा।
- साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतरजनपदीय, बस परिवहन पहले ही तरह प्रतिबंधित।
- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी।
- शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण, जहां निर्माण साईट पर ही मजदूर के रुकने की व्यवस्था हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
- रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे।
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