…ऐसे वोट डाल सकेंगे कोरोना संक्रमित

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लखनऊ। राजधानी में क्वारंटाइन कोरोना संक्रमित मरीज 23 फरवरी को अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसे मरीजों को मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

 

 

कोरोना की तमाम पाबंदियां हटने के बावजूद राजधानी में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इस समय भी कोरोना संक्रमण के करीब 1275 एक्टिव केस हैं। इनमें ज्यादातर मतदाता भी हैं। इनमें जो मरीज क्वारंटाइन हैं और चलने-फिरने, वोट डालने की स्थित में हैं, वे मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं।

 

 

 

अधिकारियों के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीज मतदान करना चाहते हैं, तो आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक उन्हें पोलिंग के अंतिम घंटे में मतदान की अनुमति दी गई है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन कोविड मरीज मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे। मरीज के परिजन आदि मतदान केन्द्र पर बनी हेल्प डेस्क को पहले इसकी जानकारी देंगे।

 

 

 

 

  • मतदान के दिन मतदान केन्द्र अगर किसी वोटर का तापमान मानक से अधिक पाया जाता है, तो उसे वोटिंग के लिए टोकन दिया जाएगा। आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी वोटर का तापमान अधिक (बुखार) पाया जाता है तो उसे टोकन देकर मतदान के अंतिम घंटे में वोटिंग के लिए आने को कहा जाएगा। अंतिम घंटे में कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के साथ ही कोरोना मरीज भी पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए आवेदन कर सकते थे। मगर दो फरवरी तक कोई आवेदन नहीं आया। जानकार बताते हैं कि इसबार कोरोना मरीज हफ्ते भर में ठीक हो रहे हैं। चंद लोग गंभीर हुए, ऐसे लोग अगर आवेदन भी करते तो 17 दिन बाद यानी पोस्टल बैलेट से मतदान 19 और 20 फरवरी तक संक्रमण मुक्त हो जाते हैं।
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