बलात्कारी को फांसी

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डेस्क। प्रदेश में बागपत की एक अदालत ने बलात्कार के बाद हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोघट के हिम्मतपुर सूजती निवासी छह वर्षीय बच्ची अपने परिजनों के साथ दिसंबर वर्ष 2012 को अपने ममेरे भाई की शादी में बागपत कोतवाली क्षेा के हमीदाबाद उर्फ नयागांव आई थी। पड़ोस का युवक अनिल बच्ची को नौ दिसंबर की शाम बिस्कुट आदि दिलाने के बहाने साइकिल पर बैठाकर ले गया था। उसके बाद बच्ची वापस नहीं लौटी थी।

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तलाश करने के बाद बालिका का पता नहीं चलने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जानकारी करने पर परिजनों को अनिल द्वारा बच्ची को ले जाने का पता चल गया था। वह बच्ची को गन्ने के खेत में ले गया था। तलाश करने पर 12 दिसंबर को बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ था। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई भी की थी, तभी से वह जेल में बंद है।

इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए 23 मार्च को अपर सा न्यायाधीश के त्वरित न्यायालय संख्या एक शक्तिपुा तोमर ने सात गवाहों की गवाही के बाद आरोपी अनिल को दोषी करार देते हुए निर्णय सुरक्षित कर लिया था। न्यायालय ने बलात्कार का दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यह राशि न देने पर एक साल का अतिरिक्त करावास भुगताना होगा।

अदालत ने बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त अनिल को दोषी करार देते हुए उसे मृत्यु दंड से दंड़ित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त को फांसी पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। साक्ष्य छिपाने की धारा में अदालत ने सात साल की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंड़ित किया। सभी सजा एक साथ चलेगी। इस मुकदमें की पैरवी एडीजीसी सुभाष तोमर ने की।

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