सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर लगे रासुका :डीजीपी

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लखनऊ। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं आपत्तिजनक पोस्ट की घटनों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है। पुलिस प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को जानकारी देते हुए कहा कि श्री सिंह ने जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेाीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों भेजे निर्देशों में कहा है कि सोशल मीडिया में पर कुछ लोग भड़काऊ एवं आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं। ऐसी पोस्ट की प्रभावी रोकथाम की जाय। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सछ्वाव तथा लोक व्यवस्था को प्रभावित करने की कुचेष्टा को गम्भीरता से लेते कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय। ऐसे तत्वों के विरूद्ध प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता का आंकलन करते हुये रासुका जैसे प्राविधानों के तहत भी कार्रवाई की जाय।

उन्होंने कहा कि विद्धेषकारी पोस्ट प्रेषित करने वाले व्यक्ति की जानकारी होने पर उसके निवास के जिला पुलिस द्वारा तत्काल चिन्हित कर उसके तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाय और साक्ष्य के आधार पर ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाय। ट््वीट/यूट््यूब आदि पर आपत्तिजनक वीडियों/मैसेज पोस्ट करने वाला किसी भी क्षेा का निवासी हो। उस पोस्ट/ट््वीट/वीडियो का प्रभाव जिस भी जिले में पड़ रहा सम्बन्धित जिले द्वारा इस सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट तत्परता से दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाय।

डीजीपी न द्वारा भेजे गये निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाय, जो सुनियोजित रूप से ऐसी भडकाऊ पोस्ट कर रहे हैं और समझाने के बाद भी अगर वह ऐसी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों का पूरा अभिलेखीकरण करके निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। आपत्तिजनक सामग्रीयुक्त पोस्ट का खण्डन तत्परता से किया जाय, जहां से यह पोस्ट जनरेट हुई है अथवा उस जिले से किसी प्रकार सम्बन्धित रही है, का प्रत्युत्तर उस जिले द्वारा रूटीन अथवा सतही तौर पर न करते हुए प्रत्येक पोस्ट का समुचित तथ्यपरक् खण्डन उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ट््वीटर हैण्डल के माध्यम से तत्परता से करते हुये विधिक कार्रवाई की जाय। किसी सोपान पर यदि किसी भी प्रकार की जटिल तकनीकी अथवा विधिक पहलू पर मार्गदर्शन की आवश्यकता पडती है तो पुलिस महानिरीक्षक, साइबर अपराध/पुलिस अधीक्षक, साइबर सेल, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में कर्तव्यरत् साइबर क्राइम यूनिट के कर्मियों से सम्पर्क कर यथापेक्षित सहयोग अथवा मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाय। पुलिस महानिदेशक ने सभी को निर्देशित किया गया कि अपेक्षानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।

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