ढील के साथ लाकडाउन का तीसरा चरण होगा चुनौतीपूर्ण

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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के मकसद से सोमवार से शुरू होने वाले लाकडाउन के तीसरे चरण में कुछ ढिलायी के साथ रेड,आरेंज और ग्रीन जोन के जिलों के लिये गाइडलाइन जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि चार मई से अगले दो सप्ताह के लिए चिकित्सीय, आपात स्थिति, एयर एम्बुलेंस और गृह मंाालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के मकसद के लिये यााा को छोड़कर सभी घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएं पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी। इसी तरह अधिकृत परिवहन को छोड़कर सभी यााी रेलों का आवागमन तथा अन्तर्राज्यीय बसों एवं मेट्रों रेल का परिवहन पूर्णतया बन्द रहेंगे।

लाकडाउन 3़ 0 में अन्तर्राज्यीय आवागमन तथा सभी स्कूल, कालेज शैक्षिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, ािम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली और पूजा स्थल पूर्णतया बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होने बताया कि जिलों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर तीन जोन रेड, आरेन्ज और ग्रीन में बांटा गया है। कुल एक्टिव केस, केस के दुगुने होने की दर, टेसिं्टग की सीमा और सर्विलांस फीडबैक के अनुसार निर्धारित किये गये जिलों को रेड जोन में तथा पिछले 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस न मिलने वाले जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन एवं ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को आरेन्ज जोन में रखा गया है।

अवस्थी ने बताया कि कन्टेन्मेंट जोन में ओपीडी और चिकित्सा क्लीनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी वहीं रेड, आरेन्ज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सावधानियों के साथ यह गतिविधियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर होगी। उन्होने बताया कि रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन जैसे रिक्शा,टैक्सी,अंर्तजिला बस, स्पा और हेयर सैलून बंद रहेंगे हालांकि केवल अनुमति प्राप्त व्यक्तिगत वाहनों का ही परिचालन हो सकेगा। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो यााी तथा दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है। शहरी क्षेाों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई,आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बंधित उत्पादन की इकाईयों को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुए चलाने की अनुमति होगी।

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