न्यूज डेस्क। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् की जगह संचालक मंडल के गठन संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया, जो इस संबंध गत मई में लाये गये अध्यादेश की जगह लेगा। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने सदन में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 पेश किया। इसके तहत केंद्र सरकार को परिषद् की जगह संचालन मंडल के गठन का अधिकार दिया गया है।
संचालन मंडल में अधिकतम सात सदस्य होंगे तथा परिषद् के पुनर्गठन तक यह परिषद् की जिम्मेदारियाँ निभायेगा। एक साल के अंदर परिषद् का पुनर्गठन किया जाना है। साथ ही यह विधेयक किसी भी नये होम्योपैथी कॉलेजों की स्थापना या नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाता है।
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